- वर्ष 2015 में रिटायर्ड आईएएस विनय शुक्ला, कोर्ट में याचिका लगाकर खाता संचालन की अनुमति मांगी
- भाई ने कहा, उनके ऊपर हर महीने 82 हजार खर्च होते हैं, उनकी पेंशन आती है सिर्फ 35 हजार रुपए
छत्तीसगढ़ के एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के इलाज और खर्च का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। उनके भाई ने याचिका दाखिल कर कहा है कि आईएएस अफसर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में उनके पेंशन और खाते में जमा रकम को खर्च करने की अनुमति दी जाए। इस पर जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच ने कलेक्टर और न्याय मित्र को जांच का आदेश दिया है।
आईएएस अफसर के खाते में 44 लाख, संचालन की मांगी अनुमति
रायपुर निवासी केएम शुक्ला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने बताया है कि उनके भाई आईएएस विनय शुक्ला 2015 में रिटायर्ड हुए थे। उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। हर माह उन पर 82 हजार रुपए खर्च होता है। उनको पेंशन के रूप में 35 हजार रुपए मिलते हैं। वहीं उनके एसबीआई खाते में 44 लाख रुपए जमा हैं। उन्होंने याचिका में खाता संचालित करने की अनुमति मांगी
एसबीआई ने कहा-सिंगल यूज खाता
इस पर एसबीआई की ओर से अधिवक्ता पीआर पाटनवार ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि वह खाता सिंगल यूज है। संयुक्त खाता नहीं होने से अनुमति नहीं दी जा सकती। दोनों पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने न्यायमित्र प्रसून भादुड़ी से रिटायर्ड आईएएस पर होने वाले खर्च की जांच करने और कलेक्टर को खर्च का हिसाब करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 31 अगस्त को होगी।
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